होली ..हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के डीजीपी ने दिए निर्देश,

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●नरेंद्र पिमोली●

उत्तराखंड होली को लेकर DGP अशोक कुमार ने की अपील, आम जनता से सौहार्दपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की जबर्दस्ती किसी पर रंग नही फेंकने की डीजीपी ने की अपील पुलिस को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के डीजीपी ने दिए निर्देश,

होली मैं उत्तराखंड शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है.  प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं.गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव को देखते हुए सरकार ने बिंदुवार कुल 12 विषयों को रखा है. इसमें प्रदेशवासियों से त्योहारों के दौरान एहतियात बरतने की गुजारिश भी की गई है.

जारी गाइडलाइन के अनुसार होलिका दहन कार्यक्रम स्थल पर 50% व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. इस दौरान गैर जरूरी भीड़ का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है. उधर 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों में ही होली मनाने के भी गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं.

होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जायेगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदिन नहीं किया जायेगा। सार्वजनकि स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

कैन्टेनमैन्ट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। लोग अपने घरों के अन्दर ही होली मना सकते हैं।

संकरी सडकों एवं संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचें।

होली में पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें व सूखे रंग, आर्गेनिक (फूलों से बने रंगो) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करें तथा गले मिलने आदि से बचने की कोशिश करें।

होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा यदि अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेबल गिलास तथा वर्तनों का प्रयोग किया जायेगा।

समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कूड़े आदि को इधर-उधर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जायेगा।

समारोह स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा।

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