सुप्रीम-:अगले आदेश तक कानून लागू करने पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा, यह राजनीति नहीं है. राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा, यह राजनीति नहीं है. राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा. कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री), प्रमोद जोशी और अनिल घनवंत शामिल होंगे.
ने आदेश देते हुए तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही कमेटी का भी गठन कर दिया है।

-सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस परेड बाधित करने की आशंका पर, जो दिल्ली पुलिस ने याचिका डाली थी, उसको लेकर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सॉलिसीटर जनरल की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सभी पक्षों को याचिका की कॉपी दी जाए।

-मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमको ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन में लगे हैं। इसपर CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। CJI बोले- आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे। आदेश आज ही आएगा। आप इस पहलू पर कल तक जवाब दें।
SC ने कहा- किसानों को कमेटी के सामने पेश होना होगा

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